मंडी, 13 मई : जिला के पात्र लोग अब अदालती मामलों की सभी प्रकार की जानकारियां जिला मुख्यालय पर पूरी तरह से निशुल्क हासिल कर पाएंगे। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने शनिवार को जिला मुख्यालय में कानूनी सहायता परामर्श केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। इस कार्यालय का संचालन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत किया जाएगा।
डीआरडीए के सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत पात्र लोगों को लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के तहत निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है, ताकि सबके लिए न्याय का ध्येय पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को और भी सुदृढ किया गया है। होल टाईम डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि लिटिगन्ट् न्यायाधीशों एवं वकीलों के लिए केंद्र बिंदु है। उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना चाहिए।

इसके उपरांत उन्होंने पधर में नए सिविल जज कोर्ट का भी विधिवत रूप से शुभारंभ किया। पधर में कोर्ट खुल जाने से अब द्रंग क्षेत्र के लोगों को कानूनी मामलों के लिए मंडी जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और उन्हें घर द्वार पर ही न्याय हासिल होगा। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन लोक अदालतों के माध्यम से प्रदेश भर में 75000 के करीब मामले सुनेंगे। इस मौके पर उन्होंने लोक अदालतों की प्रोसिडिंग का निरीक्षण भी किया।
इस मौके पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अजय मोहन गोयल, जस्टिस सत्येन वैद्य और जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।