सुंदरनगर, 11 मई : पंचायत प्रधानों व पंचायत समिति सदस्यों को अपने क्षेत्रों में लोगों के घरों और बाहर घुमने वाले पशुओं का आंकड़ा अपने पास रखना होगा। प्रशासन ने सभी प्रधानों व पंचायत समिति सदस्यों (Pradhan’s and Panchayat Samiti members) को 20 दिनों में अपने-अपने क्षेत्र के पशुओं का पंजीकरण (Registration) करना आवश्यक किया है।

उपमंडल अधिकारी सुंदरनगर गिरीश समरा ने बताया कि पंजीकरण कार्य पूरा होने के बाद इसका आंकड़ा प्रशासन के समक्ष रखना होगा। 20 दिनों की कार्रवाई के बाद अगले 20 दिनों में फिर से इसकी चैंकिग होगी कि यह आंकड़ा पूरा है या इसमें कोई कमी आई है। कमी होने की सूरत में यह स्पष्ट होगा कि किसी का पशु उसके पास नहीं है या उसने उसे बेसहारा छोड़ दिया है।
ऐसा होने की सूरत में पंचायती राज अधिनियम 1994 (Panchayati Raj Act 1994) के तहत संबंधित पशु मालिक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कार्रवाई का यह दौर पूरा होने के बाद प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठक कर इसकी प्रगति की रिपोर्ट ली जाएगी। वहीं, प्रशासन ने लोगों का आह्वान किया है कि वे बेसहारा पशुओं को किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ (Food ingredient) न दें। यदि इसके बावजूद वह इस पर रोक नहीं लगाते हैं तो शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के तहत उनके पशुओं को ले जाने के लिए उपयोग में होने वाले वाहन का खर्चा वसूला जाएगा।
सुंदरनगर में सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं (social institutions) के साथ बातचीत की जा रही है। पूरी रूपरेखा तैयार होने के बाद अगले 2 महीनों में इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं के लिए बाहरी स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। प्यास लगने पर पशु उस स्थान पर जाएगा। इसके चलते सड़कों पर इनकी संख्या में कमी होगी। उन्होंने कहा की प्रशासन द्वारा अभी तक गौदनों में कुल 25 से 27 बेसहारा पशुओं को सुंदरनगर और डैहर के गौसदनों में भेजा जा चुका है।