शिमला , 28 मार्च : इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया है। विभाग ने इस संबंध में ट्विटर के जरिए जानकारी शेयर की है।

ट्वीट में कहा गया है कि करदाताओं को इस जरुरी काम के लिए डेडलाइन ख़त्म होने से 3 दिन पहले ये राहत दी गई है। पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गयी थी। अब इसे 3 महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को 30 जून 2023 तक लिंक करा सकेंगे। नई निर्धारित तिथि 30 जून तक अगर लिंक नहीं करवाया गया तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चूका है, जो आपको किसी भी वित्तीय कार्य के लिए बेहद जरुरी है।