केलांग, 18 मार्च : हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 5 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 9 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त सुमित खिमटा ने जिला की समस्त ग्राम पंचायतों में ‘ग्राम पंचायत विकास योजना के अनुमोदन हेतु ग्राम सभा की विशेष बैठकों का शेड्यूल जारी किया है। उपायुक्त ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि अतिरिक्त ग्राम सभा बैठक में “हर घर जल प्रमाणन व सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 20 मार्च से 25 मार्च 2023 तक मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स सप्ताह” के बारे में भी चर्चा की जाएगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि समस्त कार्यालय अध्यक्ष ग्राम पंचायतों की निर्धारित ग्राम सभा की विशेष बैठक में अपने विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स की उपस्थिति भी सुनिश्चित बनाएंगे।ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत विशेष ग्राम सभा की बैठकों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के अंतराल को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जाना व ग्राम पंचायत विकास योजना 9 विषयों पर आधारित होगी।
इसके अतिरिक्त ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (वीपीआरपी) जो ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जाएगी। जीपीडीपी पोर्टल में संबंधित ग्राम पंचायत को दिखाई जाएगी व प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास योजना को जीपीडीपी के परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाना है।
जारी शेड्यूल के मुताबिक ग्राम सभा की विशेष बैठक विकासखंड स्पीति उपमंडल में 24 मार्च 2023 को ग्राम पंचायत डेमुल, ढ़ँखर, कुंगरी, किब्बर गियु,सगनम व ताबो में तथा 25 मार्च को लांगचा, हल,काजा,लालुंग, खुरिक,लोसर में ग्राम सभा के बैठकें आयोजित होगी।