मंडी, 09 फरवरी : हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में कोटपा अधिनियम में संशोधन किया जाए और तंबाकू उत्पादों का सेवन करने की उम्र भी बढ़ा कर 18 से 21 वर्ष की जानी चाहिए ताकि प्रदेश के युवाओं को नशे की कुरीति से बचाया जा सके। इसी मांग को लेकर वीरवार को उपमंडल जोगिंदर नगर के जिला परिषद विजय भाटिया ने एसडीएम जोगिंदर नगर कृष्ण लाल शर्मा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक पत्र भेजा।

ज्ञापन में उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि कोटपा अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि आने वाले समय में युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि हिमाचल प्रदेश में जहां पर भी सार्वजनिक क्षेत्रों में तंबाकू के उपयोग या इसके इस्तेमाल से प्रोत्साहन संबंधित बैनर होल्डिंग लगाए जा रहे हैं उन्हें हटाया जाए।
इसके अलावा उन्होंने बड़े-बड़े होटलों एयरपोर्ट इत्यादि में स्मोकिंग के लिए अलग से बनाए एरिया को भी बंद करने की मांग उठाई है। विजय भाटिया ने बताया कि वह समाज में एक लंबे समय से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए जन जागरण के माध्यम से भी कार्य किए जा रहे हैं और सीएम से इस बारे में मिलकर भी अहम सुझाव दिए जाएंगे।