सुंदरनगर, 29 जनवरी : भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल की एक टीम ने बिना हॉलमार्क का सोना बेचने पर सख्त कार्रवाई की है। टीम द्वारा शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में सर्च एंड सीजर अभियान के तहत एक मशहूर स्वर्णकार की दुकान पर छापेमारी में 10 तोले से अधिक सोना बरामद किया है। बता दें कि अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिले में बिना हॉल मार्किंग की यूनीक आईडी (HUID) वाला सोना बेचना कानूनी जुर्म है।
भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल शाखा कार्यालय के

संयुक्त निदेशक एवं वैज्ञानिक-डी राम चरण दास के नेतृत्व में टीम द्वारा शनिवार को शाम छापामारी की गई। छापे के दौरान उपरोक्त ज्वेलर्स के पास 10 तोले से ज्यादा बिना हॉल मार्किंग की यूनीक आईडी (HUID) वाला सोना बरामद किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अनुसार इसके लिए एक साल जेल एवं एक लाख रुपये या अवांछित स्टॉक का दस गुना जुर्माने का प्रावधान है।
जानकारी देते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख के. विजयवीरन ने बताया कि अनिवार्य हॉलमार्किंग स्कीम के अंतर्गत आने वाले जिलों में बिना हॉल मार्किंग की यूनीक आईडी (HUID) वाला सोना रखना एवं बेचना बीआईएस अधिनियम के तहत अपराध है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस केयर ऐप भी बनाया है। बीआईएस केयर एप्लीकेशन से हॉलमार्क वाली ज्वैलरी पर एचयूआईडी संख्या को भी सत्यापित किया जा सकता है।
इस ऐप के माध्यम से गुणवत्ता संबंधित शिकायत दर्ज करवाने का भी प्रावधान किया गया है। वही उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि सोने को जांच परख कर ही लें। उन्होंने कहा कि मामले में जांच जारी है और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।