नाहन, 16 जनवरी : उपायुक्त सिरमौर आरके गौतम ने व्यापारी वर्ग व उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कैरी बैग को किसी भी रूप में प्रयोग में न लाया जाए क्योंकि यह कैरी बैग प्रतिबंधित है। उन्होंने आग्रह किया है कि वे जब भी बाजार में सामान क्रय करने जाएं अपने साथ कपड़े के बैग लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। साथ ही मानवीय जीवन और प्रकृति को भी इससे भारी हानि होती है।
उपायुक्त आरके गौतम सोमवार को नाहन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ‘‘सिंगल यूज प्लास्टिक‘‘ प्रतिबंध नियमों और जुर्माना संबंधी जानकारियों को साझा करने के लिए व्यापारियों, मैन्युफैक्चरर, रिटेल और अधिकारियों की एक संयुक्त जागरूकता बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के सम्बन्ध में बैठक में मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार मंडल, रिटेलर और अधिकारियों की विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कैरी बैग किसी भी रूप में मान्य नहीं है। उन्होंने बताया कि नाॅन वोवन कैरी बैग जो पहले 60 जीएसएम तक मान्य था, अब जनवरी माह से इसे 80 जीएसएम किया गया है।
उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया कि 80 जीएसएम से नीचे का स्टॉक सप्लायर को वापिस कर दें या फिर प्रदूषणा नियंत्रण विभाग के पास जमा करवा दें, जहां इसे वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जागरूकता बैठक में कम्पोस्टेबल प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर भी चर्चा हुई तथा इस बैग की टेस्टिंग को लेकर भी जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक और 80 जीएसएम से नीचे के नाॅन वोवन कैरी बैग के प्रयोग को रोकने के लिए शीघ्र ही सब डिविजनल कमेटी प्रभावी रूप से कार्य करना आरम्भ कर देगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दो दिन के अंदर निरीक्षण करें और नियमों की उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि प्रथम कार्रवाई में चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर नियमानुसार चालान किया जाएगा।
इस अवसर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशासी अभियंता पवन शर्मा, नाहन और पांवटा के व्यापार मंडल के प्रतिनिधि और रिटेलर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के यूनिट प्रभारी तथा सम्बन्धित अधिकारी भी उपस्थित रहे।