नाहन, 27 दिसंबर : जिला दंडाधिकारी आरके गौतम ने पांवटा साहिब के बांगरण पुल पर 26 जनवरी 2023 तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। वाहनों की आवाजाही के लिए मानपुर देवड़ा से रामपुर घाट नवादा सड़क में गिरी नदी पर लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित नवादा गांव के पुल को वैकल्पिक तौर पर प्रयोग करने की व्यवस्था की गई है।
आदेश में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता प्रथम चरण में 29 दिसंबर 2022 से 26 जनवरी 2023 तक पुल की मरम्मत का कार्य करेंगे।
इस दौरान वह कामगारों व आम जनमानस की सुरक्षा तथा वैकल्पिक मार्ग पर सुचारू यातायात के लिए आवश्यक एहतियाती उपाय भी किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग मार्ग बदलाव स्थलों पर साइन बोर्ड लगाने के साथ-साथ लोगों की सुविधा के लिये इन स्थलों पर कर्मी भी तैनात किए जाएंगे।
आदेश के अनुसार पांवटा साहिब मंडल केे अधिशासी अभियंता ने पांवटा साहिब, पुरूवाला, सिंघपुरा, भंगानी, गोजर, डाकपत्थर सड़क पर पुल से यातायात को अस्थाई तौर पर बंद करने के लिए आग्रह किया है, ताकि पुल की मरम्मत का कार्य शुरू किया जा सके। इसके दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ने वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की है, जिसके तहत वाहनों की आवाजाही नवादा गांव के पुल से होगी।
आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।