ऊना, 21 दिसंबर : चेक बाउंस के आरोप साबित होने पर कोर्ट नंबर एक की अदालत ने मुकेश कुमार को दोषी करार दिया है। वकील मनोज विश्वामित्र एवं हिमांशु विश्वामित्र ने केस की पैरवी करते हुए बताया कि शिकायतकर्ता हरजीत सिंह निवासी कोटला कलां से मुकेश कुमार ने गाड़ी खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे।
हरजीत सिंह ने जब पैसे वापिस मांगे, तो दोषी ने पैसे वापस करने की एवज में 1 लाख 30 हजार का चेक दे दिया, जो कि बाउंस हो गया था। वह चेक केस कोर्ट में लगाया गया, जिसमें मुकेश कुमार को गुनहगार मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई।
अधिवक्ता हिमांशु विश्वामित्र ने बताया कि न्यायाधीश संदीप सिंह सिहाग ने दोषी मुकेश कुमार, उर्फ मन्नू को चेक बाउंस के केस में एक साल की सजा व 1 लाख 65 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।