सोलन,15 दिसंबर : राजगढ़ रोड़ पर ठाकुर पार्किंग के नजदीक सड़क किनारे ईंट व रेत का ढेर लगाने पर आईपीसी की धारा 283 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गश्त के दौरान पुलिस ने पाया कि रेत के ढेर से चार फुट रोड़ बाधित हो रही थी,जिससे आम जनता व यातायात की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। रेत व ईंट के ढेर के मालिक की तस्दीक करने पर पता चला कि ये भवन सामग्री कोटला नाला के निवासी महेंद्र साहनी की है।
इस सन्दर्भ में पुलिस थाना सोलन में अभियोग धारा 283 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया गया है। आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। बता दे कि सड़क किनारे भवन सामग्री को गिराने पर पुलिस द्वारा ऐसी कार्रवाई पहले भी अमल में लाई गई है। पुलिस ने बताया कि उप निरीक्षक सतपाल सिंह टीम सहित गश्त पर थे। इस दौरान पाया गया कि लापरवाही से भवन सामग्री को गिरा कर आम लोगों के लिए दिक्कत पैदा की गई है।