नाहन, 06 दिसंबर : सिरमौर जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी ने आईपीसी की दो अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी पहचान नवीन कुमार, पुत्र महीपाल, निवासी संगड़ाह के रूप में हुई है।
मामला 8 मार्च 2019 का है जब शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था कि वह अपने कमरे में सो रही थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब बेटे ने दरवाजा खोला तो आरोपी उसके कमरे में आया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। इसी बीच पीड़िता के पति ने मौके पर पहुंच उसे छुड़वाया। आरोपी ने महिला के पति के साथ भी मारपीट की।
इस मामले को लेकर सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाया। जिसमें धारा 354 के तहत एक वर्ष का कारावास व 2500 रुपये जुर्माना, धारा 452 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। इसके साथ-साथ अदालत ने एससीएसटी एक्ट में भी दोषी को एक साल के कारावास व 2500 रुपये जुर्माने के आदेश जारी किए है। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा देवी ने की है।