ऊना, 02 दिसंबर : न्यायालय परिसर में पुलिस कर्मचारी से मारपीट के आरोप में अदालत ने मां-बेटे को 3 महीने की कैद और जुर्माना अदा करने के फरमान जारी किए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों को 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि 29 अक्टूबर 2015 को पुलिस कर्मचारी अरुण कुमार न्यायालय परिसर में ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान गुरचरण पुत्र चूहड़ा और आरती देवी पत्नी चूहड़ा कोर्ट परिसर में पहुंचे और अरुण कुमार से गाली गलौज शुरू कर दी।
इसी दौरान महिला ने अरुण कुमार के कॉलर को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया, जिसमें उसकी वर्दी फट गई। घटना को लेकर अरुण कुमार ने पुलिस को शिकायत दी। जिसके बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात की।
शुक्रवार को अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए दोनों को दोषी करार दिया और धारा 186 के तहत तीन-तीन माह की कारावास और 500-500 जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए। जुर्माना न देने की सूरत में दोनों दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।