ऊना, 22 नवंबर : विधानसभा चुनाव के दौरान अभयपुर गांव में कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं में हुई आपसी मारपीट के मामले में अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विधायक राजेश ठाकुर के पीए, पीएस ओ सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज प्राथमिकी में अब भारतीय दंड संहिता की धारा 326 भी जुड़ गई है। ऐसे में इन पर अब पुलिस गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है।
मतदान की पूर्व रात्रि अभयपुर में हुई मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत पर पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज की थी। जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी चैतन्य शर्मा व उनके साथियों के साथ गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर के पीए, पीएसओ व कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की कुछ और धाराएं भी जोड़ी गई हैं।
मतदान की पूर्व रात्रि अभयपुर में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में कई वाहन तोड़े गए थे जबकि दोनों पक्षों के कुछ लोग भी घायल हुए थे। भाजपा की और से कांग्रेस प्रत्याशी चैतन्य शर्मा व उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया था जबकि कांग्रेस की और से विधायक राजेश ठाकुर के पीए, पीएसओ व अन्य के विरुद्ध मारपीट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया था।
इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल हुए लोगों का मेडिकल भी करवाया था। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अब विधायक राजेश ठाकुर के पीए, पीएओ व अन्य के विरुद्ध गैर जमानती धाराएं भी जुड़ गई हैं। ऐसे में अब इन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। डीएसपी डॉ. वसुधा सूद ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक मामले में कुछ अन्य धाराएं भी जोड़ी गई है। मामले का अन्वेषण जारी है।