नाहन, 11 नवंबर : जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत व विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीते रोज शाम 5 बजे से 12 नवंबर 5 बजे तक और 8 दिसंबर को मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं।
आदेश में कहा गया कि इस दौरान जिला के किसी भी भाग में शराब की दुकानों में शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। होटलों, रेस्तरां, ढाबों, बार, आहतों पर कहीं भी शराब बेचने व परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।