मेला के दौरान निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त मांस-मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध
नाहन, 26 अक्तूबर : जिला दण्डाधिकारी आरके गौतम ने आगामी 3 से 8 नवम्बर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दृष्टिगत धारा-144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आम जनमानस व श्रद्धालुओं को सुचारू यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेला स्थल के आसपास पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने के संबंध में ओदश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार सम्पूर्ण मेला क्षेत्र रेणुका जी एवं गिरि नदी के दाएं हिस्से में ददाहू की तरफ गिरि नदी में पार्किंग स्थल बनाया गया है। इस स्थल में मेले के दौरान वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार, गिरि पुल से संगड़ाह की तरफ 100 मीटर तथा ददाहू से नाहन की ओर 400 मीटर के दायरे में मांस व मछली इत्यादि की बिक्री पर कथित मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
मेले के दौरान गिरि नदी पर बने पुराने हेलीपैड के नीचे की तरफ 70 मीटर तक मांस- मछली इत्यादि की बिकी के लिए स्थान अस्थाई रूप से चिन्हित किया गया है।