नाहन (एमबीएम न्यूज): सिरमौर जिला के होटल-ढाबों में 50 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। इस आशय की अधिसूचना जिला दंडाधिकारी सिरमौर बीसी बडालिया द्वारा हिमाचल प्रदेश मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी निवारण आदेश 1977 की उपधारा-3 के तहत जारी करते हुए जिला में होटल ढाबों व हलवाई की दुकानों पर बिकने वाली वस्तुओं की दरें निर्धारित की गई है। अधिसूचना के अनुसार होटल-ढाबा पर परोसे जाने वाले भोजन की प्रति खुराक 50 रुपए निर्धारित की गई हैं, जिसमें होटल-ढाबा मालिकों द्वारा उपभोक्ता को चावल, चपाती, दाल (चना, उड़द, राजमाह) और सब्जी प्रदान करनी होगी।
इसके अतिरिक्त तंदूरी चपाती पांच रुपए, तवा चपाती चार रुपए और स्टफ्ड परांठा 15 रुपए प्रति निर्धारित किया गया है, जबकि दो पूरी चना-दही सहित प्लेट की दर 25 रुपए प्रति प्लेट निर्धारित की गई है। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि होटल-ढाबा पर दाल-फ्राई प्रति प्लेट 25 रुपए, स्पेशल सब्जी प्लेट 35 रुपए, पालक-पनीर एंव मटर-पनीर 40 रुपए प्रति प्लेट निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त मीट-करी प्लेट 200 ग्राम, जिसमें पांच पीस होंगे, 75 रुपए प्रति प्लेट, चिकन-करी 65 रुपए प्रति प्लेट, दही-रायता 15 रुपए प्रति प्लेट की दर निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार बकरा एवं भेड़ा का मीट 290 प्रति किलोग्राम, सूअर का मीट 140 रुपए प्रति किलोग्राम, ब्रायलर ड्रेस्ड 150 रूपये प्रति किलोग्राम, चिकन जीवित 105 प्रति किलोग्राम जबकि चिकन ड्रेस्ड 140 रुपए प्रति किलोग्राम, ब्रायलर जीवित 130 रुपए प्रति किलोग्राम, मछली फ्राइड 160 रुपए प्रति किलोग्राम, मछली बगैर तली 100 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि हलवाई एवं ढाबा पर दूध की दर 32 रूपये प्रति लीटर निर्धारित की गई है जबकि बाहर से पैकट में आने वाला दूध अंकित मूल्यों पर बिकेगा। इसके अतिरिक्त दही 50 रुपए और पनीर 240 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जबकि सभी पेय पदार्थ अंकित मूल्यों के अधार पर ही बिकेंगेे।
जिला दंडाधिकारी ने अधिसूचना में निर्देश दिए है कि जिला में प्रत्येक होटल-ढाबा, हलवाई दुकानदारों को अपनी दूकान के प्रमुख स्थान पर रेट-लिस्ट प्रदर्शित करनी होगी, ताकि उपभोक्ता निर्धारित दरों के हिसाब से सामान खरीद सकें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक उपभोक्ता को दूकानदार द्वारा कैश मैमो देना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश तुरंत लागू होकर आगामी नई अधिसूचना तक सिरमौर जिला में प्रभावी रहेंगे।
उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित दरों की सूची जिला के प्रत्येक दुकानदार को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें तथा इन आदेशों की अनुपालना न करने वाले दोषी दुकानदारों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी निवारण आदेश 1977 के तहत आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए।