शिमला, 14 अक्टूबर : विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में अब राज्य सरकार अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले नहीं कर सकेगी। आचार संहिता प्रभावी होने के बाद बिना चुनाव आयोग की अनुमति के चुनावी प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला नहीं हो सकेगा।
चुनावी दौरे के दौरान मंत्रियों को सरकारी वाहनों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। साथ ही वे विभागीय बैठकें भी नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा न ही कोई वित्तीय मंजूरियां जारी होगी और न ही सरकारी योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास होगा। नई नियुक्तियों पर भी पाबंदी रहेगी और कोई नई घोषणा भी नहीं की जा सकेगी। पहले से चल रही सरकारी योजनाओं पर ही काम होगा।
सरकारी खर्च पर सत्ताधारी दल की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार नहीं होगा। सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग्स नहीं लगेंगे। सरकारी भवनों में सीएम, मंत्री व राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो निषेध रहेंगे। सरकार की उपलब्धियों वाले विज्ञापन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया में जारी नहीं होंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सरकारी भवनों में मंत्रियों की उपलब्धियों वाले फोटो बैनर 24 घंटों के भीतर उतार दिये जांएगे।