शिमला, 20 सितम्बर : हिमाचल में शिक्षकों व गैर शिक्षकों को सोशल मीडिया पर न्यूज़ पोर्टल चलाना मंहगा पड़ेगा। बिना अनुमति के न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले शिक्षकों और ग़ैरशिक्षकों पर अब कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को मेमो जारी करते हुए कहा है कि कुछ शिक्षक और गैर-शिक्षक विभाग के ध्यान में लाए बिना सोशल मीडिया पर अपने न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, जो सेंट्रल सिविल सर्विस नियमों की अवहेलना है।
विभाग के मुताबिक इन पोर्टलों के जरिये वे प्रदेश सरकार के खिलाफ बिना प्रमाणित खबरें प्रसारित कर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। सही तथ्यों को आम लोगों के बीच गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है।
विभाग ने ऐसे शिक्षकों व गैर शिक्षकों को चेतावनी जारी करने को कहा है। इसके बाद भी शिक्षकों ने यदि यह पोर्टल बंद न किए, तो विभाग मामले में सीसी रूलज के तहत कार्रवाई करेगा।
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ.अमरजीत ने जिलों के उपनिदेशकों और कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को आदेश जारी किए हैं कि इस संबंध में वह आगे उचित दिशा-निर्देश जारी करें।
जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग को कई जिलों से शिकायतें मिली हैं कि कई शिक्षक सोशल मीडिया पर प्रत्यक्ष तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका खूब प्रचार-प्रसार हो रहा है। इसी को देखते हुए विभाग को यह कदम उठाना पड़ा है।