सोलन, 11 सितंबर : राज्य कर एवं आबकारी विभाग की दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु की टीम ने एक कारोबारी से 3.65 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। उक्त कारोबारी ट्रक में बिना दस्तावेजों और जीएसटी बिल के अवैध रूप से लोहे का स्क्रैप लोड कर औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में किसी सरिया बनाने वाले कारोबारी को सप्लाई देने जा रहा था।
जानकारी के अनुसार राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम रात्रि गश्त पर थी। इस दौरान टीम ने एक ट्रक (HP63A1286) को चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग के दौरान टीम ने पाया कि ट्रक चालक स्क्रैप के दस्तावेज और जीएसटी बिल नहीं है। जिसके बाद टीम ने ट्रक को जब्त कर लिया और आगामी कार्रवाई के लिए ट्रक को परवाणु ले जाने को कहा।
विभाग की कार्रवाई के दौरान चालक ने माना की इस स्क्रैप से संबंधित कोई भी दस्तावेज उसके पास नहीं है। दस्तावेज पेश न करने की सूरत में टीम ने अगली कार्रवाई करते हुए ट्रक में लदे माल के वजन के आधार पर इस स्क्रैप का मार्केट रेट के अनुसार मूल्यांकन करने के उपरांत जीएसटी अधिनियम के तहत 3.65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि को व्यापारी द्वारा अगले दिन ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करवाया जिसके बाद जीएसटी अधिनियम के तहत ट्रक को माल सहित मुक्त किया गया।
मामले की पुष्टि करते हुए आबकारी विभाग दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के संयुक्त आयुक्त गणेश दत्त ठाकुर ने बताया कि जानकारी मिली है कि लोह उद्योग से जुड़े कारोबारी बिना बिल के स्क्रैप की मांग करते हैं और तैयार माल को भी बिना जीएसटी चुकाए राजस्व को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए आगामी दिनों में ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।