हमीरपुर, 07 सितंबर : जिला में नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को स्पेशल जज (पोक्सो) लोअर डिवीजन की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कारावास और 60 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
आरोपी व्यक्ति ने नाबालिग को किडनैप कर दुराचार किया था। बुधवार के दिन स्पेशल जज (पोक्सो) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं सेक्शन 506 आईपीसी में 4 साल कारावास, 4 हजार जुर्माना व पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार दोषी दीपक पटियाल, निवासी गज्योली देवी, डाकघर बटाहलीस, तहसील बड़सर को यह सजा सुनाई गई है। दोषी ने नाबालिक को किडनैप किया और उसे एक होटल में ले गया। होटल में इसने नाबालिक के साथ दुराचार किया और मामला उजागर करने को लेकर जान से मारने की धमकियां भी दी।
पीड़िता ने घर आकर अपने परिजनों को आपबीती बताई। जिसके बाद परिजनों ने मामला पुलिस थाना बड़सर में दर्ज करवाया। मामला पुलिस में दर्ज होने के बाद व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।
मामले में 28 लोगों की गवाही हुई, जिसके बाद स्पेशल जज लोअर डिवीजन (पोक्सो) विकास भारद्वाज ने सभी गवाहों की गवाही को मध्य नजर रखते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।