मंडी, 01 अगस्त : विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को 2 वर्ष 3 महीने के कठोर कारावासकारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि 15 नवंबर 2015 को मुख्य आरक्षी, राम सिंह, अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना सदर मंडी गश्त के लिए बस स्टैंड मंडी पर मौजूद था। उसी समय एक व्यक्ति बस स्टैंड की तरफ से पुलिस लाइन मंडी की तरफ आ रहा था। उसने एक कैरी बैग उठा रखा था।
पुलिस को सामने देखकर उक्त व्यक्ति पीछे की तरफ भाग गया। उसकी संदिग्ध प्रतिकिया के कारण पुलिस को उस पर शक हुआ और उक्त व्यक्ति को पुलिस ने कुछ दूरी पर पकड़ लिया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कुमार ऋषभ निवासी डब्लूजेड-एचनो. 293 स्ट्रीट नं 16 शिव नगर दिल्ली बताया। जब उक्त व्यक्ति के कैरी बैग की तलाशी ली गई तो कैरी बैग में से 250 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
दोषी के खिलाफ पुलिस थाना सदर, जिला मण्डी में अभियोग संख्या 279/2015 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी सदर मंडी द्वारा अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के बयान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लायी।
मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 250 ग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 2 वर्ष 3 महीने के कठोर कारावास और ₹27000 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो इस सूरत में अदालत ने दोषी को 6 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है।