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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 साल का कठोर कारावास 

June 8, 2022 by विरेंद्र भारद्वाज

मंडी, 08 जून : मंगलवार को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो) मंडी  ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दुष्कर्म का यह मामला वर्ष 2020 का है।

मिली जानकारी के अनुसार 2 अगस्त 2020 को नाबालिग की मां ने बल्ह थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग की मां ने पिता संजय कुमार पर बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप लगाए थे। बल्ह थाना की टीम ने आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 506 व पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर चालान अदालत में दायर किया। इस मामले का प्रारंभिक अन्वेषण उपनिरीक्षक नोख राम द्वारा किया गया। वहीं अंतिम रिपोर्ट निरीक्षक कमलेश कुमार थाना प्रभारी बल्ह द्वारा न्यायालय में पेश की गई।

 मंगलवार 7 जून 2022 को विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो मंडी ने संजय कुमार को घृणित कृत्य के लिए धारा 376 (3) में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माना, धारा 506 (2) में अपराध साबित होने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास व 1 हजार जुर्माना, पोक्सो एक्ट अधिनियम धारा 6 में अपराध साबित होने पर 20 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

About विरेंद्र भारद्वाज

बीते 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इलैक्ट्रोनिक मीडिया से करियर की शरूआत की। इन दौरान प्रिंट मीडिया में भी काम करने का मौका मिला। 2015 से वेब जर्नलिज्म में कदम रखा। अभी इलैक्ट्रोनिक, प्रिंट और वेब मीडिया में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।

Filed Under: मंडी, हिमाचल प्रदेश Tagged With: Himachal News In Hindi, Mandi news



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