सोलन, 03 जून : हिमाचल प्रदेश के सोलन की कुमारहट्टी तहसील में जमीन हथियाने का खेल खेला गया। इसमें एक मानसिक रूप से विक्षिप्त (mentally retarded) व निरक्षर को मोहरा बनाया गया है, लेकिन ये मामला सतह पर आ गया है। पुलिस ने धर्मपुर थाना में आईपीसी की धारा 420, 465 , 467, 468, 471,120B के तहत मामला दर्ज किया है।
पीड़ित पक्ष के लेख राम पुत्र मेहर सिंह निवासी उदयपुर डा. कुमारहट्टी ने शिकायत पत्र दिया कि इसकी तथा इसके भाई संत राम कि उदयपुर में पुश्तैनी जमीन (ancestral land) है । उसका भाई संतराम बचपन से ही मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा अनपढ़ है।
कुछ दिन पहले उसे पता चला कि रूप लाल तथा मुन्नी लाल निवासी उदयपुर अवसर पाकर संत राम को सोलन ले गए और उसकी भूमि का पूरा हिस्सा संयुक्त रूप से अपने नाम करवा दिया। आरोपी व्यक्तियों ने बिक्री विलेख के माध्यम से भूमि अपने नाम हस्तांतरित (transferred) करवा ली। बिक्री विलेख से इसे पता चला कि बिक्री प्रतिफल 26 लाख रु0/- पर तय किया गया। जिसका भुगतान दो चेक के माध्यम से देय था तथा 4 लाख रु0/- का नकद भुगतान दिखाया गया है।
आरोपी व्यक्तियों ने बिक्री विलेख (Deed Of Sale) के निष्पादन के बाद पीड़ित (Victim) के नाम एक बैंक खाता खोला और उसके बाद उसके खाते में 9 लाख जमा किए और उसमें से 4,50,000 रु0/- नामांकित व्यक्ति शशि कुमार द्वारा निकाल लिया गया। बता दे कि ये राशि निकालने वाला पीड़ित का सगा संबंधी नहीं है।