सोलन, 02 जून: अदालत के आदेश पर पुलिस ने सेंट ल्यूक्स एजुकेशनल ट्रस्ट (St. Lukes Educational Trust) के खिलाफ आईपीसी की धारा- 435 (IPC Section 435) के तहत मामला दर्ज किया है। सनी साइड के रहने वाले दिनेश नेगी की शिकायत पर मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें नेगी ने कहा कि वो भूमि और पुराने घर की मालिक हैं।
संपत्ति को लेकर सेंट ल्यूक्स एजुकेशनल ट्रस्ट सोलन के खिलाफ समान संपत्ति के संबंध में एक ही दीवानी मुकदमा न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। वर्तमान में वह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में भी है।
स्कूल प्राधिकरण की मिलीभगत से संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। नेगी ने कहा कि संपत्ति को आग लगा दी गई और शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया गया। शिकायतकर्ता के संज्ञान में आया कि उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। जिसकी शिकायत उसने. सेंट ल्यूक्स एजुकेशनल ट्रस्ट के खिलाफ की थी। स्कूल प्राधिकरण दावा कर रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। जबकि पुराने घर में बिजली का मीटर नहीं लगा है।
शिकायतकर्ता ने कहा कि बाद में पाया गया कि सेंट ल्यूक स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ बिल्डिंग से बिजली की तार को जोड़ा गया था। पुलिस ने बताया कि आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।