शिमला, 02 जून : प्रदेश सरकार पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून जैसी गतिविधियों के लिए सुरक्षा बंदोबस्त सख्त करने जा रही हैं। इसी के मद्देनजर फैसला लिया गया हैं कि प्रदेश में 12 वर्ष से कम व 30 किलोग्राम से कम भार वाले व्यक्तियों को पैराग्लाइडिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए कम से कम 40 किलोग्राम वजन की शर्त रखी गई है। वायु क्रीड़ा के नियम 2021 के अंतर्गत सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। विदेशी नागरिकों को इन खेल गतिविधियां चलाने का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।
अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान मनाली व एडवेंचर टूर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में चर्चा के बाद यह नियम तय किए गए हैं। नियमों की पालना न करने पर कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान रखा गया है। बता दें कि सोलंगनाला, बीड बिलिंग, मनाली आदि स्थानों पर इन खेलों का आयोजन किया जाता है।
उधर, पायलट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना भी जरुरी हैं। पायलट को 100 घंटे की सोलो उड़ान व कम से कम 35 किलोमीटर एक्स सी उड़ान का अनुभव होना आवश्यक है।