शिमला, 20 मई : हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में विवाहित बेटी भी करूणामूलक नौकरी की हकदार होगी। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग (Finance Department) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
इसके तहत ऐसे परिवार जहां मृतक की केवल बेटियां ही हैं। साथ ही जिस परिवार की वह बेटी है या जिस परिवार में उसका विवाह हुआ है। इन दोनों में किसी सदस्य को भी रोजगार न मिला हो, तो बेटी अनुकंपा नौकरी की पात्र होगी।
हालांकि अनुकंपा नौकरी के लिए बेटी के पिता के परिवार का आय का प्रमाणपत्र ही लिया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रमोद सक्सेना ने इस बारे सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को आदेश जारी किए हैं।