शिमला, 09 मई : धर्मशाला विधानसभा के मुख्य गेट पर खालिस्तान का झंडा लटके पाये जाने और इसकी दीवारों पर कुछ आपत्तिजनक नारे लिखे जाने के मामले में हिमाचल पुलिस (Himachal Police) ने इंटरपोल (Interpol) की मदद से ‘सिख फॉर जस्टिस’ (Sikh for Justice) संगठन के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू (Gurpatwant Singh Pannu) के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। प्रदेश पुलिस पन्नू के विरुद्ध गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर चुकी है।
अब देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ इंटरपोल की मदद से रेड कार्नर नोटिस (red corner notice) जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही शीघ्र ही उसके खिलाफ दर्ज अभियोग में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जल्द ही आरोप पत्र तैयार करके अदालत में पेश किया जाएगा। प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अनुसार पन्नू द्वारा विदेश में बैठकर सोशल मीडिया एवं आधुनिक संचार तकनीकों के माध्यम से आम जनता, पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों के मोबाइल नंबरों एवं उनके सोशल मीडिया खातों में भ्रामक एवं धमकी भरे संदेश पूर्व में भी प्राप्त हुए थे।
इसके तहत जुलाई 2021 के आखिरी सप्ताह में उसने प्रदेश के कुछ लोगों, पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों को एक मिनट का रिकॉर्ड किया संदेश उनके मोबाइल नंबरों पर प्रेषित किया था, जिसमें उसने 15 अगस्त को भारतीय तिरंगा न फहराने देंगे, कि धमकी दी थी और समर्थकों को प्रलोभन देकर इस कार्य का करने के लिए उकसाया था।
प्रदेश द्वारा राज्य गुप्तचर विभाग के साइबर अपराध थाना शिमला में पुन्नू के खिलाफ आई.पी.सी. और आई.टी. एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस पंजीकृत किया गया था। इस केस की जांच के दौरान पन्नू के द्वारा भेजे गए आडियो संदेश की आवाज का स्पेक्ट्रम राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जुन्गा द्वारा विश्लेषण किया गया, जिसमें संदिग्ध आवाज पन्नू की की ही पाई गई।