नाहन, 01 अप्रैल : इस वर्ष श्री महामाया बाला सुंदरी, चैत्र नवरात्रि मेला त्रिलोकपुर में 02 से 16 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। जिसमें हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इत्यादि राज्यों सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं।
मेला को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मध्यनजर रखते हुए सुरक्षा के सभी पुलिस प्रबंध किए गए हैं। इसके लिए सम्पूर्ण मेला क्षेत्र को 04 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर का प्रभारी राजपत्रित पुलिस अधिकारी होगा।
मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस और गृह रक्षक के 460 जवानों की तैनाती की गई है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए 160 पुलिस और गृह रक्षक जवानों की तैनाती की गई है। मेला में संदिग्ध एवं शरारती तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं तथा वीडियोग्राफी भी की जाएगी। साथ ही ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी।
मेला क्षेत्र में पुलिस नियंत्रण कक्ष एवं यातायात नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। दो पहिया वाहनों, हल्के एवं भारी वाहनों के लिए अलग-2 स्थान पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। हल्के वाहनों के लिए हिमुडा कॉलोनी में पार्किंग स्थल चिन्हित है, तथा भारी वाहनों के लिए बाईपास सड़क पर कुलदीप के मकान के पास स्थान चिन्हित किया गया है। मेले में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के सामान, बैग इत्यादि को अलग-2 निर्धारित स्थानों पर चैक किया जाएगा, ताकि कोई भी संदिग्ध वस्तु मेला क्षेत्र तक न पंहुचे।
मेला क्षेत्र में धारा 144 लागू है तथा मेला क्षेत्र में बन्दूक, विस्फोटक सामग्री इत्यादि लेकर चलने पर पूर्णतया: प्रतिबंध है। त्रिलोकपुर रोड कालाअंब पर प्रातः: 8 बजे से शाम 8 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालु धर्मशालाओं/सरायों में ठहर सकते हैं, परन्तु उनके सामान की चेकिंग की जाएगी। मेला के दौरान कोविड़ प्रोटोकॉल की अनुपालना भी सुनिश्चित की जाऐगी।
पुलिस अधीक्षक, जिला सिरमौर की मेला में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि वह अपने साथ कोई बैग, अटैची और ऐसा सामान/वस्तु लेकर न आए, जिसकी जरूरत न हो। मेले के दौरान पुलिस द्वारा जारी निर्देशों की पालना करें और पुलिस का सहयोग करें ताकि किसी भी श्रद्धालू की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न न हो। किसी भी लावारिस वस्तु को न छुए।
मेला क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्राली एवं भारी वाहनों पर पूर्णतया: प्रतिबंध रहेगा। ट्रैक्टर-ट्रॉली, भारी वाहन में सफर करना सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक होता है, जिस कारण जिला सिरमौर पुलिस कालाअंब सीमा से अन्दर ऐसे वाहनों को आने की अनुमति नहीं देगी। दो पहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग (Triple Riding) न करे और हेलमेट पहनकर ही सवारी करें। मेला में ज्यादा गहने पहन कर न आए क्योंकि भीड़ में शरारती तत्वों द्वारा ज्वैलरी चोरी होने की सम्भावना रहती है।