नाहन, 30 मार्च : जिला दण्डाधिकारी राम कुमार गौतम ने बुधवार को यहां अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि श्री महामाया बाला सुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में 2 अप्रैल से 16 अप्रैल, 2022 तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी।
कालाआंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अन्दर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना होगा। उपरोक्त क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में आते है, जिससे आवश्यक हो जाता है कि सम्पूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस व मछली इत्यादी की बिक्री न हो, ताकि श्री महामाया बाला सुंदरी जी त्रिलोकपुर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो।
वही, नवरात्र मेले के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी राम कुमार गौतम ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 के अतंर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। इसके तहत कालाआंब-त्रिलोकपुर सडक पर स्थित उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों में उत्पादन की पूर्ति हेतू तूड़ी अथवा भूसा आदि से लदे ट्रक/ट्रेक्टरों की आवाजाही पर मेला अवधि के दौरान प्रात : 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंध रहेगा, ताकि यातायात अवरूद्ध न हो सके।
आदेशों के अनुसार कालाअंब त्रिलोकपुर मार्ग पर कागजात कारखानों के ट्रक/ टैक्टर जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरे की सहायता से तूडी आदि लाया जाता है ऐसे संबंधित वाहनों को कालाआम्ब से त्रिलोकपुर रोड पर 2 अप्रैल से 16 अप्रैल, 2022 तक प्रातः 8 बजे से रात्री 8 बजे तक चलाये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।