शिमला, 14 जनवरी : हिमाचल कैबिनेट ने कोरोना महामारी के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सूबे के ट्रांसपोर्टरों को राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के टोकन टैक्स, विशेष सड़क कर और यात्री कर में शत-प्रतिशत छूट को मंजूरी प्रदान की है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने 1 अगस्त, 2020 से 30 जून, 2021 तक स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों, संस्थागत बसों पर शेष 50 प्रतिशत टोकन टैक्स और अनुबंध कैरिज बसों पर 100 प्रतिशत टोकन टैक्स और स्टेज कैरिज पर विशेष रोड टैक्स को माफ करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट ने 1 जुलाई, 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और इंस्टीट्यूशनल बसों और स्टेज कैरिज के विशेष रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत टोकन टैक्स माफ करने का भी फैसला किया। कैबिनेट ने 1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2021 तक अनुबंध कैरिज और संस्थागत बसों पर 100 यात्री कर भी माफ करने का भी फैसला लिया है।
कैबिनेट ने तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती में 15 अंकों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने पारदर्शी तरीके से अधिक वस्तुनिष्ठ चयन सुनिश्चित करने के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के मूल्यांकन और लिखित परीक्षा के वेटेज को 85 से बढ़ाकर 100 करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने नई ऊर्जा नीति व खेल नीति को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया है।
इसके तहत राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 108 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षकों के 42 पदों को संविदा के आधार पर भरने, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने का निर्णय लिया। राजस्व विभाग में सांख्यिकी सहायक के तीन पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।