शिमला, 10 जनवरी : शिमला में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में पाबंदियां को और कड़ा कर दिया है। कोरोना के कहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए बाजारों व दुकानों के बंद करने को लेकर समय निर्धारित किया है। इस संबंध में प्रशासन ने सोमवार को लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जिला में बाजार सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खुले रहेंगे।
आदेश में कहा गया है कि शाम सात बजे के बाद दुकानें खुली रखने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह सुबह 10 बजे से पहले भी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि फार्मेसी व केमिस्ट की दुकानों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे और ऐसी दुकानें पहले की तरह खोली जा सकेंगी। आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट व ढाबा देर शाम 10 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि नेशनल हाईवे किनारे स्थित ढाबे रात 11 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। इसी तरह मोटर मैकेनिक व टायर पंक्चर की दुकानें भी रात 11 बजे तक खुली रहेंगी।
बता दें कि बाजारों में भीड़ की वजह से कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले तीन हजार से अधिक पहुंच गए हैं। रोजाना सैंकड़ों पाजिटिव मामलों की पुष्ठि हो रही है। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है, जिसके चलते 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफर्यू लागू रहता है।