शिमला, 9 जनवरी : हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में आ रहे उछाल को देखते हुए राज्य सरकार ने बंदिशें बढ़ा दी हैं, ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। नई बंदिशों को लेकर रविवार को अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार अब सरकारी दफ्तरों में फाइव-डे वीक रहेगा, शनिवार और रविवार को दफ्तर बंद रहेंगे।
अहम बात ये है कि दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ को ही आना होगा। ये आदेश 10 से 24 जनवरी तक लागू रहेंगें। आपात व आवश्यक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, पुलिस, फायर, बैंक, पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम,एक्साइज इत्यादि में तैनात कर्मचारियों पर ये आदेश मान्य नहीं होंगे। न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से अलग से आदेश जारी किये जाएंगे।
अधिसूचना के मुताबिक राज्य में सामाजिक व धार्मिक समारोहों के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जबकि इंडोर व आउटडोर आयोजनों पर कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति रहेगी। इंडोर में अधिकतम 100 और आउटडोर में 300 लोग ही जुट सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार दुकानों/ बाजारों को खोलने व बंद करने का समय निर्धारित करने का अधिकार सम्बंधित जिलाधीश के पास होगा।
जिलाधीश जिला में कोविड महामारी के मामलों को देखते हुए दुकानों को खोलने व बंद करने को लेकर समय निर्धारित कर सकते हैं। गौरतलब है कि शनिवार शाम को स्कूलों को 26 जनवरी तक बंद रखने का फैसला लिया गया था।