सोलन, 04 जनवरी : हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स को अब टैक्स जमा करवाने के लिए अलग-अलग विभागों के झंझट से मुक्त कर दिया गया है, जिसमें खासतौर पर पीजीटी यानी पेसेंजर एंड गुड्स टैक्स अब एक्साइज विभाग में नहीं कटवाना पड़ेगा। बल्कि सभी टैक्स ट्रांसपोर्ट विभाग में ही जमा होंगे, जो अब एसआरटी के नाम से ही कटेगा।
गौर करने वाली बात यह भी है कि इन टैक्सो में कोई बढ़ावा नहीं किया गया है। टैक्स उतना ही रहेगा। जिसकी जानकारी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी घनश्याम चंद ने मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2021 तक की व्यवस्था में पीजीटी एक्साइज डिपार्टमेंट में जमा करना होता था, जिस कारण ट्रांसपोर्टर्स को दो विभागों के झंझट में फंसना पड़ता था। जिस कारण राहत देने के नज़रिये से अब सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के लिए सभी टैक्स ट्रांसपोर्ट ऑफिस में ही जमा करने का ऐलान किया है, जो 01 जनवरी 2022 से लागू होगा।
इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पीजीटी यानी पैसंजर एंड गुड्स टैक्स को अब एसआरटी ही कहा जाएगा। इसके अलावा पिछली देनदारी वाले ट्रांसपोर्टरों को एक्साइज डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। इसके अलावा यह सारी कार्यवाही ऑनलाइन कर दी गई है, जिससे विभागों के चक्कर लगाने से भी बचा जा सकेगा।