मंडी, 17 नवंबर : चेक बाउंस के एक मामले में सेशन जज मंडी की अदालत ने निचली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, तथा दोषी अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया। अमित शर्मा पुत्र चिंरजी लाल गांव सन्यारढ़ी, डाकघर तल्याड़ तहसील सदर जिला मंडी ने चेक बाउंस का एक मामला एडवोकेट महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में दायर किया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक मंडी ने आरोपी देश राज पुत्र राम किश्न गांव व डाकघर चैलचौक तहसील चच्योट जिला मंडी को 6 महीने की कैद व 3 लाख 10 हजार रूपए हर्जाना भरने की सजा सुनाई थी।
दोषी देश राज ने इस मामले को सेशन जज मंडी की अदालत में चुनौती दी थी। अमित शर्मा की ओर से एडवोकेट महेश शर्मा ने निचली अदालत के निर्णय को तथ्यों पर आधारित बताते हुए इस मामले की पैरवी की। इस पर सेशन जज मंडी राकेश कैंथला ने अपील संख्या 20 ऑफ 2020 का निपटारा करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही करार देते हुए देश राज की अपील को खारिज कर दिया। जो कैद व जुर्माने की सजा निचली अदालत ने सुना रखी थी उसे बरकरार रखा।
एक निर्माण कंपनी में साझेदारी को खत्म करते हुए जो आपसी समझौता हुआ था, उसके तहत यह चेक जारी हुआ था जो इंडियन बैंक मंडी का था तथा जिसे अमित शर्मा ने विजया बैंक में जमा करवाया था। चेक बाउंस हो गया था,तथा उसने इसे लेकर दोषी को कानूनी नोटिस भी भेजा था। पैसा न लौटाने पर मामला अदालत में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक में चलाया गया था। वहां से आए निर्णय के खिलाफ दोषी ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।