शिमला, 30 अक्तूबर : सितंबर 2015 में भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबलों ने 2 साल बाद रिवाइज्ड-पे स्केल के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट की तरफ से उन्हें कोई राहत मिलेगी। लेकिन प्रदेश हाईकोर्ट से कांस्टेबलों को एक बड़ा झटका लगा है। हजारों पुलिस कांस्टेबलों को 8 साल की नियमित सेवा के बाद मिलने वाले संशोधित वेतनमान के 2 साल बाद मिलने की आस भी अब टूट गई है। पुलिस कॉन्स्टेबल को अभी भी 8 साल तक नियमित सेवाएं देने होगी उसके बाद ही उन्हें संशोधित वेतनमान मिलेगा।
दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की दलील और पुलिस कर्मियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि 2015 में जब आवेदन मांगे गए थे तो उस समय यह स्पष्ट किया गया था कि वह किस पे स्केल के पात्र होंगे और कितने समय बाद संशोधित वेतनमान मिलेगा।
पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश संजय कुंडू ने भी इस मामले में सरकार से गुजारिश की थी। 16 जनवरी 2019 को डीजीपी संजय कुंडू ने जयराम सरकार को पत्र लिखकर आम कर्मचारियों की तर्ज पर पुलिस कर्मियों को भी रिवाइज्ड पे स्केल की अवधि को घटाने की मांग की थी, लेकिन बावजूद इसके जयराम सरकार फैसला नहीं दे पाई।
हालांकि न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एकल पीठ में निर्णय लेते हुए यह स्पष्ट किया है कि अगर सरकार पुलिसकर्मियों को रिवाइज्ड पे स्केल देना चाहे तो उस स्थिति में कोर्ट इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला देती है।