शिमला, 07 अक्टूबर : कोर्ट के आदेशों की अनुपालना न करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने एसडीएम नगरोटा बगवां (कांगड़ा) को चेताया कि वे भविष्य में विशेष रूप से कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने से जुड़े मामले में सतर्क रहें।
उपरोक्त आदेश पारित करते हुए न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने कहा कि अदालत द्वारा पारित आदेशों की महिमा व अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए वह भविष्य में सतर्क रहें। न्यायालय ने फिलहाल उन्हें अलिखित चेतावनी देते हुए अवमानना के दोष से मुक्त कर दिया।
हाईकोर्ट ने यह आदेश मछिंदरनाथ मंदिर सोसायटी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर पारित किया। मछिंदरनाथ मंदिर सोसायटी, नगरोटा बगवां ने आरोप लगाया था कि कोर्ट के 7 जुलाई 2021 को पारित आदेशो के बावजूद एसडीएम नगरोटा बगवां मन्दिर से जुड़े कामकाज व रख रखाव के मामले में एक महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेने में विफल रहे है। कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए एसडीएम नगरोटा बगवां को निर्देश दिया वह एक माह की अवधि के भीतर कार्रवाई कर निर्णय ले।