नाहन,05 अक्तूबर : जिला दण्डाधिकारी राम कुमार गौतम ने मंगलवार को यहां अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि महामाया बाला सुन्दरी त्रिलोकपुर मन्दिर में 07 अक्तूबर, से 20 अक्तूबर, 2021 तक मनाए जाने वाले आश्विन नवरात्र मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी।कालाअंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अन्दर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना होगा।
उपरोक्त क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मेले में विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु अपनी आस्था और मन्नतों के साथ महामाया बाला सुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर में आते है, जिससे आवश्यक हो जाता है कि सम्पूर्ण मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में मेला के दौरान कोई भी मांस व मछली इत्यादी की बिक्री न हो ताकि महामाया बाला सुंदरी त्रिलोकपुर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जन आक्रोश उत्पन्न न हो।
आदेशों के अनुसार कालाअंब त्रिलोकपुर मार्ग पर कागजात कारखानों के ट्रक/ ट्रैक्टर जिन पर मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरे की सहायता से तूडी आदि लाया जाता है ऐसे संबंधित वाहनों को कालाआम्ब से त्रिलोकपुर रोड पर 07 अक्तूबर से 20 अक्तूबर, 2021 तक प्रातः 6 बजे से रात्री 10 बजे तक चलाये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा मेला अवधि के दौरान कालाअंब पुलिस क्षेत्र और मेला क्षेत्र में आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारदार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है।
आदेशों के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर हुडदंग मचाने पर सख्ती से निपटा जाएगा। नवरात्र मेले के दौरान श्रृद्धालुओं की सुविधा के लिए इस वर्ष गाड़ियों की पार्किंग के लिए त्रिलोकपुर मन्दिर परिसर के समीप हिमुडा की भूमि को मेला अवधि के दौरान पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने जारी किए।