शिमला, 23 सितंबर : मंडी के जिला मुख्यालय स्थित विजय सीनियर स्कैंडरी स्कूल कैंपस में निर्माणाधीन पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर जारी विरोध के बीच प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने स्कूल भवन व खेल मैदान को नष्ट करने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (शिक्षा), उपायुक्त मंडी और उप निदेशक (उच्च शिक्षा) मंडी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब तलब किया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक छात्र द्वारा मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र पर जनहित याचिका के रूप में न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेने वाली याचिका पर ये आदेश पारित किए।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने स्कूल भवन, खेल के मैदान और मंच आदि को भौतिक रूप से नष्ट कर दिया है और खाली जगह को भी ढक दिया गया है, जिससे स्कूल में भीड़भाड़ का माहौल है. उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां बड़े शॉपिंग मॉल बनाने का प्रस्ताव है, जिससे कुछ अमीर लोगों और राजनीतिक नेताओं को फायदा होगा।
उन्होंने आरोप लगाया है कि खेल के मैदान के अस्तित्व को एक निजी स्कूल खोलने के लिए एक अनुलाभ के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन यहां, सरकार ने खुद खेल के मैदान को नष्ट कर दिया है। सरकार के डर से स्थानीय निवासी, मीडिया और सामाजिक संगठन सामने नहीं आ रहे हैं. भवन में पहले एक प्राथमिक सरकारी स्कूल था, जिसे कुछ साल पहले बंद कर दिया गया था और अब सरकार अवैध रूप से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को भी बंद करने की साजिश रच रही है, ताकि अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों को समायोजित किया जा सके।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि गरीब, अनाथ और प्रवासी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और अधिकारियों द्वारा छात्रों का परिणाम खराब करने की धमकी देकर मानसिक रूप से दबाव डाला जा रहा है और उन्हें तरह-तरह के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर मामले में कार्रवाई कर तत्काल राहत नहीं दी गई तो स्कूल को बचाने के लिए कोई छात्र आत्मदाह कर सकता है।
याचिकाकर्ता ने यह भी जिक्र किया है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने भी इसी स्कूल में पढ़ाई की है। बहरहाल हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को अगली तारीख से पहले अपना जवाब जमा करने का निर्देश दिया।