नाहन, 24 सितंबर : सिरमौर के जिला व सत्र न्यायधीश राजेश कुमार चौधरी की अदालत ने चाकली के रहने वाले किशन स्वरूप पुत्र सावन राम को पोक्सो एक्ट की धारा-12 व आईपीसी की धारा-506 के तहत दोषी पाया है। अदालत ने दोषी को चार माह कठोर कारावास एवं 1500 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। धारा-506 के तहत दोषी को दो माह साधारण कारावास व 1500 रुपए जुर्माना अदा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये सजा साथ-साथ चलेगी। ऐसी अवधि जो कारावास में काटी गई है, इसे कम किया जा सकता है।
जिला न्यायवादी बीएम शांडिल ने बताया कि नवंबर 2015 में पीड़िता की उम्र 15 साल 3 महीने थी। 14 नवंबर 2015 को दोपहर 12 बजे पीड़िता पशुओं को चारा खिला रही थी। इस दौरान दोषी किशन स्वरूप शराब के नशे में उसे बाजू से पकड़ कर खेत की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। दोषी की इस हरकत पर पीड़िता नियंत्रण नहीं रख पाई। उसने दोषी को एक थप्पड़ जड़ दिया। इस पर दोषी आग बबूला होकर उसे जबरन दोबारा नाले की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। पीड़िता के जोर से चीखने पर दोषी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जाते वक्त लज्जा भंग करने की धमकी देता रहा।
नाहन पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद लंबे अरसे तक दोषी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। 25 मार्च 2017 को दोषी पाए गए किशन स्वरूप ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सरेंडर कर दिया था। जिला न्यायवादी नेे बताया कि गवाहों के बयानों के आधार पर शुक्रवार को अदालत ने किशन स्वरूप को दोषी पाते हुए सजा के आदेश दिए हैं।