शिमला/नाहन, 13 सितंबर : हिमाचल में पुलिस भर्ती की अधिसूचना 10 सितंबर 2021 को जारी कर दी गई है। एक अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। अधिसूचना जारी होते ही अधिकतम आयु सीमा की तिथि पर बेरोजगार युवकों में खासा बवाल मचा हुआ है। दरअसल, इस बार सरकार ने अधिकतम आयु को 31 अक्तूबर 2021 तक आंकने का निर्णय लिया है। जबकि 2019 का हवाला देकर उम्मीदवार इसे 1 जनवरी 2021 करने की मांग कर रहे हैं।
इसके पीछे तर्क ये है कि जो युवा कोविड की वजह से 2019 में भर्ती से वंचित रह गए थे, उनको इस बार भी अपात्र बनना पड़ रहा है। 31 अक्तूबर 1996 के बाद जन्में आवेदकों को आगे भी भर्ती का मौका मिल सकता है। जबकि 1 जनवरी 1996 के बाद जन्में युवा अपात्र हो गए हैं, क्योंकि 31 अक्तूबर की कट ऑफ़ की वजह से वो ओवरएज हैं। एमबीएम न्यूज नेटवर्क को लगातार ही इस व्यवस्था को लेकर युवाओं के फोन व मैसेज आ रहे हैं।
अंदरखाते युवाओं का कहना है कि असल में कोविड की वजह से उम्र की रिलेक्सेशन को लेकर सरकार का तर्क गलत है। असल में सरकार ने 14 महीने की रिलेक्सेशन दी है। हालांकि, ये बेहद ही पेचीदा मामला है, लेकिन आवेदन से वंचित हो रहे युवाओं ने हर तरीके से अंकगणित कर अपनी बात को सामने लाने की कोशिश की है। सवाल इस बात पर भी उठा है कि जब 2019 में भी उम्र की कट ऑफ़ को 1 जनवरी लिया गया था तो इस बार 31 अक्तूबर क्यों लिया गया है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि हाल ही में पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में पुलिस भर्ती की अधिसूचना जारी हुई है। इसमें आयु सीमा 1 जनवरी 2021 रखी गई है।
युवाओं का कहना है कि वो दो साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस व्यवस्था के कारण वो बेहद ही मायूस हैं। कुल मिलाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही पुलिस विभाग को इस मसले पर गहनता से विचार-विमर्श कर लेना चाहिए, अन्यथा कहीं वैसा ही न हो, जैसा पोस्ट कोड संख्या 817 में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को सामना करना पड़ रहा है।