शिमला, 1 अगस्त : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तिरंगा न फहराने की धमकी वाले ऑडिओ क्लिप के वायरल होने के बाद खालिस्तान समर्थक गुरुपतवंत सिंह पन्नू पर राजद्रोह समेत अन्य गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।
साइबर पुलिस ने आईपीसी की धारा 124 (राजद्रोह),153-A सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल अधिनियम, 506 (धमकाना), 120-बी (आपराधिक साजिश), गैरकानूनी गतिविधियों की 13 (रोकथाम) अधिनियम 1967 (गैरकानूनी गतिविधि का कमीशन) और आईटी अधिनियम 2000 के 66-सी के तहत एफआईआर दर्ज की है।
साइबर पुलिस ने ये कार्रवाई गुरुपतवंत सिंह पन्नू के एक प्री रिकार्डड ऑडियो क्लिप के आधार पर की है। साईबर पुलिस इस ऑडियो क्लिप को प्रसारित करने को आंतकवादी गतिविधि से जोड़ने की भी जांच कर रही है। साईबर पुलिस के अनुसार गुरुपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) नामक खालिस्तान समर्थक संगठन से जुड़ा है। यह संगठन सरकार द्वारा प्रतिबंधित है।
गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) के तहत 10 जुलाई 2019 को भारत विरोधी गतिविधियों पर इस संगठन को प्रतिबंधित किया गया है। यह खालिस्तान समर्थक संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य बाहरी देशों में अपना नेटवर्क चलाता है। साइबर पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि अब तक की गई जांच में सामने आया है कि ये धमकी भरे ऑडियो हिमाचल के कई पत्रकारों और नागरिकों के मोबाइल पर भेजे गए हैं।
अंतरराष्ट्रीय नंबरों/वीओआइपी (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) के माध्यम से ये ऑडिओ क्लिप भेजी गई है। इसकी जांच की जा रही है। साइबर पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले को सुलझाने और आरोपियों को यहां लाने के लिए विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग लिया जाएगा।