पांवटा साहिब, 07 जुलाई : सिरमौर के शिलाई उपमंडल में 17 साल की युवती के साथ अपहरण के बाद दुराचार का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर पोक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 363 व 376 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी के साथ एक युवक ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं। महिला ने बताया कि उसकी बेटी उस युवक से फोन पर बातचीत करती थी। युवक अरुण फोन पर युवती से बार-बार कहता था कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है और उसे भगा कर ले जाएगा। चूंकि युवती 18 साल की नहीं हुई थी, लिहाजा उसने शादी से मना कर दिया। युवक कहता था कि यदि घरवाले नहीं मानेंगे तो वह अलग रहेंगे।
युवती ने बताया कि 30 जून को उनके पड़ोस में एक शादी थी। अरुण ने फोन पर बताया कि वह उसके गांव आ रहा है और उससे मिलना चाहता है। लेकिन युवती ने उसे मिलने से मना कर दिया। जब युवक बार-बार उसे फोन करने लगा तो युवती उससे मिलने के लिए घर के पास एक सड़क पर चली गई। अरुण ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने गांव गवाली ले गया। गाड़ी में अरुण व उसका ड्राइवर था।
युवती ने बताया कि रात को वह अरुण के साथ एक ही कमरे में थी। अरुण ने उसके साथ बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाए व सुबह गाड़ी में बिठा कर उसे आधे रास्ते में छोड़ दिया। युवती वहां से अपने घर आ गई। क्योंकि घर पर उसकी मां नहीं थी तो वह आपबीती किसी को ना सुना सकी। लेकिन 5 जुलाई को उसकी मां जब घर आई तो उसने अपनी मां को आपबीती सुना दी। इसके बाद पीड़िता की मां ने युवक के खिलाफ पुलिस थाना शिलाई में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि वह बेटी का मेडिकल करवाना चाहती है।
पुलिस में पॉक्सो एक्ट के इलावा किडनैपिंग व रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पांवटा साहिब के डीएसपी बीर बहादुर सिंह ने कहा कि मां की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है व आगामी कार्रवाई को अमल में लाई जा रहा है।