सोलन,24 जून: उपायुक्त कृतिका कुल्हरी ने कोविड-19 के दृष्टिगत 25 से 27 जून, 2021 को आयोजित होने वाले मां शूलिनी मेले के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के मंदिर में पारंपरिक पूजा-अर्चना तथा बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने, कोविड-19 के दृष्टिगत सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार 25 जून को प्रातः 10:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक तथा 27 जून को दिन में 3:00 बजे से 6.00 बजे तक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, सोलन से पुराना उपायुक्त कार्यालय तक, पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन से कोटला नाला चौक से शिल्ली मार्ग पर जौणाजी मार्ग संपर्क बिंदु तक तथा लोअर बाजार, गंज बाजार, लक्कड़ बाजार, सर्कुलर रोड़, अप्पर बाजार से ओल्ड कोर्ट रोड तक वाहनों तथा लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी।
इन क्षेत्रों में 25 जून को प्रातः 10:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक तथा 27 जून को दिन में 3:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। इस अवधि में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के समीप स्थित दवा की दुकानें खुली रह सकेगी यह प्रतिबंध रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त वाहन तथा मां शूलिनी मेला की परंपरा निभाने के लिए नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।
जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि उक्त क्षेत्रों में तथा मंदिर के आसपास 25 जून प्रातः 6:00 बजे से 27 जून की सांय 7:00 बजे तक समुचित संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए। आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 25 जून को प्रातः 10:00 बजे से सांय 3:00 बजे तक तथा 27 जून को दिन में 3:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक प्रभावी रहेंगे।