शिमला, 26 मई: हिमाचल की राजधानी के एक आला पुलिस अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत मामले में पीड़िता ने अदालत में 164 के तहत बयान दर्ज करवाए हैं।
जानकारी के अनुसार ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज बयान में पीड़िता उन आरोपों पर कायम रही जो उन्होंने एफआईआर में पुलिस अधिकारी पर लगाए हैं। पीड़िता के कलमबद्ध बयान की कार्रवाई के बाद अब सीआईडी आरोपित पुलिस अधिकारी को पूछताछ के लिए तलब करेगी।
दरअसल नियम 164 के बयान होने के बाद आरोपी से पूछताछ का प्रावधान है। जिसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाती है।
गौर हो कि गत दिनों पीड़िता ने आरोपित पुलिस अधिकारी के खिलाफ छेड़खानी करने की शिकायत दी थी। जिसमें पुलिस अधिकारी पर आईपीसी की धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।
आरोपित अधिकारी जिला पुलिस में महत्वपूर्ण पद पर तैनात था। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी अधिकारी को तत्काल पद से हटा दिया गया था। डीजीपी संजय कुंडू ने ये मामला जांच के लिए सीआईडी के सुपुर्द किया है।