लाहौल स्पीति, 11 मई : काजा प्रशासन में सैंपल टेस्टिंग सेंटर हूरलिंग में पहले दिन 13 सैंपल लिए गए। सभी सैंपल नेगेटिव आए है। सोमवार सुबह आठ बजे से सेंटर पर टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की गई। स्पीति में आने वाले हर व्यक्ति को टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का टेस्ट हूरलिंग में स्थापित टेस्टिंग सेंटर में कर रहे है। ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति की टेस्टिंग पहले ही हो जाए और संक्रमण गांव में न फैले।

सात ने कोरोना को हराया, दो नए मामले आए सामने
काजा उपमंडल के तहत सोमवार को सात कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर हुए है। जबकि दो नए कोरोना मरीज सामने आए है। इनमें से एक 32 वर्षीय काजा गांव और 27 वर्षीय महिला लालुंग गांव की शामिल है। दोनों को होम आइसोलेशन पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही उपचार शुरू कर दिया है। अभी तक उपमंडल में कुल 653 मामले आए है इनमें से 618 मरीज रिकवर हो चुके है। अब स्पीति में मात्र 32 एक्टिव केस है जबकि कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. तेंजिन नोरबू ने कहा कि सात मरीज सोमवार को रिकवर हुए जबकि दो नए पॉजिटिव मामले सामने आए है।
काजा उपमंडल के तहत अगर कोई शादी या मृत्यु होती है तो उसकी जानकारी एसडीएम काजा को देना अनिवार्य कर दिया गया है। उपमंडल के सभी पंचायत सचिव और पटवारी को आदेश जारी किए गए है कि अपने -अपने अधिकार क्षेत्र में अगर कोई शादी या मृत्यु होती है तो एसडीएम काजा के मोबाइल नंबर 94185-73879 पर सूचित करें। अगर सूचना नहीं दी जाती है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी इसके बारे में एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने अधिसूचना जारी कर दी है।
एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने काजा उपमंडल में शादियों में एसओपी को लेकर अधिसूचना जारी की
शादी में कैटरिंग स्टाफ की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। कैटरिंग स्टाफ चार से अधिक नहीं होना चाहिए। शादी में धाम, भंडारा, आदि का आयोजन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। शादी में दूल्हा दुल्हन सहित 20 लोग ही हिस्सा ले सकते है। शादी में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के नाम और पते प्रशासन के पास अनुमति पत्र के साथ प्रदर्शित करने होंगे। ये सूची संबंधित पुलिस अधिकारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और प्रधान को भेजी जाएगी।
शादी में 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और दस साल से कम आयु के बच्चें हिस्सा नहीं ले सकते है। शादी में फेस कवर, मास्क, शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। पान, गुटखा, तम्बाकू का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शादी की अनुमति के लिए निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व संबंधित कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। अगर निधार्रित एसओपी का पालन शादी में नहीं होता है तो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51 से 60 और कोविड 19 रेगुलेशन 2020, आईपीसी की धारा 188, 279,280 व हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
साडा के तहत ताबो और काजा में सेनिटेशन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी सार्वजनिक स्थानों पर सेनिटेशन का कार्य करेगी। एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने अधिसूचना जारी कर दी है। विद्या सिंह नायब तहसीलदार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी निगरानी में सेनिटेशन का कार्य होगा। साडा काजा क्षेत्र में प्रधान ग्राम पंचायत काजा, कालजंग चोपेल बेलदार, तेंजिन गोंपो बेलदार और नोरबू ज्ञालसन बेलदार और साडा ताबो के तहत प्रधान ताबो, लोबंजग यीशे बेलदार, और तेजिंन पालजोर सेवाएं देेंगे।