बिलासपुर, 09 मई : जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें और सख्त कर दी हैं। एक ओर जहां लोगों को कोरोना क र्यू के दौरान कुछ एक राहत मिल रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की मनमानी कम नहीं हुई। जिसके चलते अब जिला प्रशासन की ओर से कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें और सख्त कर दी है।

यदि इस दौरान अब कोई भी व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके चलते अब सभी लोग नियमों की पालना करें और कोरोना वायरस की बढ़ती संक्रमण की इस चेन को रोकने में अपनी भागीदारी निभाएं।
जिला प्रशासन की ओर से नई बंदिशों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई अधिसूचना के अंतर्गत अब जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने को ही अनुमति होगी। लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार सुबह आठ बजे से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुएं की दुकानें खोल सकते हैं। वहीं, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकानें भी बंद रहेंगी। लेकिन कंस्ट्रक्शन कार्य जारी रहेंगे। साथ ही नेशनल हाईवे पर सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खोलने के भी निर्देश हैं। यह दुकानें सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक खुली रहेंगी। लोगों को निजी वाहन का प्रयोग करने की अनुमति आपात समय में ही रहेगी।
वहीं, वैक्सीनेशन या फिर कोरोना टैस्ट या फिर कोविड-19 मरीज के उपचार के तहत ही निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। जारी निर्देशानुसार सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। पब्लिक राशन, डेली नीड्स, आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, किराना, डेयरी उत्पाद, मीट, फिश, बीज, न्यूजपेपर एजेंसी निर्धारित समय पर खुलेंगी।