कुल्लू, 09 मई : कर्फ्यू के चलते 10 मई 2021 से जिला कुल्लू में नई व्यवस्था लागू होगी। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के बाद जिला में आवश्यक वस्तुओं राशन, सब्जी, मीट, दूध, दही आदि की दुकानें 10 से 1 बजे तक खुली रहेंगी। इसके बाद सभी दुकानें बंद होंगी, केवल दवा की दुकानें 1 बजे के बाद भी खुली रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने उपायुक्त कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इससे पहले जारी आदेशों में हार्डवेयर की दुकान खुली रखने के आदेश थे, लेकिन अब हार्डवेयर की दुकानें भी बंद रहेंगी।

उन्होंने कहा कि हार्डवेयर की दुकानें बंद रखने के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य (कंस्ट्रक्शन वर्क) पर पाबंदी नहीं है। सरकारी या निजी किसी भी प्रकार के निर्माण की मनाही नहीं है। मनरेगा का कार्य भी जारी रहेगा। सार्वजनिक यातायात भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा निजी वाहनों को मेडिकल या अन्य आपातकाल के समय प्रयोग किया जा सकेगा, लेकिन इसमें 50 फीसदी क्षमता से ही लोगों को बैठना होगा। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का भी लोगों को पालन करना होगा, जो कि अनिवार्य है।
डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि कृषि कार्य को लोग जारी रख सकते हैं। कृषि से संबंधित दुकानें बीज, कीटनाशक आदि की दुकानें भी 1 बजे तक खुली रहेंगी। कोविड टेस्ट लेने और कोविड का टीका लगाने के लिए लोग निजी वाहन का प्रयोग कर सकेंगे। इसके तहत भी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। कंटेनमेंट जोन पहले की तरह बनाए जाएंगे और उसमें नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्त्रां 1 बजे के बाद होम डिलीवरी कर सकते हैं, इसके लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।
उपायुक्त ने कहा कि हाईवे पर वाहन रिपेयर की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा हाईवे पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना न करने पड़े। वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही निर्बाध रहेगी।