शिमला, 09 मई : कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के उद्देश्य से आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोले जाने को लेकर शिमला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोमवार से शिमला में दुकानें सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोग लॉकडाउन का पालन करें, इसे ध्यान में रखते हुए दुकानों को खोले जाने का नया समय घोषित किया गया है।

उपायुक्त आदित्य नेगी ने दुकानें खोले जाने के समय को लेकर रविवार को आदेश जारी किये हैं। यह आदेश आगामी 17 मई को प्रातः 6.00 बजे तक समस्त शिमला जिला में लागू रहेंगे। जिसके अनुसार जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रातः 10.00 से 1.00 बजे तक केवल तीन घंटों के लिए ही खुली रहेंगी।
इनमें सार्वजनिक राशन, दैनिक उपभोग और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे धान्य, किरयाना, फल, सब्जियों, दुग्ध उत्पादों, मांस एवं मछली, पशु चारा एवं फीड, बीज, उर्वरक एवं किटाणुनाशकों, आप्लिटकल और मोटर मैकेनिक की दुकानें शामिल हैं। इसके अलावा अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। फार्मेसी एवं दवा की दुकानें उपरोक्त अवधि के बाद भी खुली रखी जा सकेंगी। निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें भी अब बंद रहेंगी। लेकिन सरकारी व निजी क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रहेगा।
आदेशों के अनुसार उपरोक्त अवधि में जिला में सार्वजनिक परिवहन एवं भाड़े पर लिए जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इससे छूट रहेगी। निजी वाहनों को भी केवल स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य आपात स्थितियों में ही आवाजाही की अनुमति होगी।
कोविड-19 टीकाकरण, टेस्टिंग एवं उपचार के लिए निजी वाहनों में आवागमन किया जा सकेगा। आपात सेवाओं से जुड़े, आवश्यक वस्तुओं एवं चिकित्सा आपूर्ति व सार्वजनिक सेवा में लगे वाहनों को भी इसमें छूट रहेगी।