रिकांगपिओ ,09 मई : किन्नौर मे दुकानें प्रातः9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेगी। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने इस बारे आदेश जारी करते हुए बताया कि कोरोना चैन को तोड़ने के लिये कुछ नई बंदिशें लगाई गई हैं। जो 10 मई प्रातः 6 बजे से प्रभावी होगी।

उन्होंने कहा कि केमिस्ट व क्लीनिक पर ये बंदिशें लागू नहीं होगी ।वे पूर्व समय अनुसार खुले रहगें। सभी प्रकार का निर्माण कार्य जारी रहेगा परन्तु हार्डवेयर की दुकानें बंद रहेगी।
उपायुक्त ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन व निजी वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। निजी वाहनों में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे वाहन, मेडिकल ,व इमरजेंसी स्थिति में चलने की अनुमति होगी। स्थानीय दुग्ध विक्रेता दुकानों के बाहर प्रातः 8 बजे से 10.30 तक दूध बेच सकेंगे। न्यूज पेपर एजेंट व विक्रेता 3 बजे से 6 बजे के बीच समाचार पत्र वितरित व बेच सकेंगे ।परन्तु इस दौरान वे अन्य वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकगे।
आदेश के अनुसार परियोजना प्रबंधन व ठेकेदारों को जारी करने होंगे अपने कर्मचारियों व कामगारों को पहचान पत्र जिसमे उनकी शिफ्ट समय का उल्लेख आवश्यक होगा।ताकि उनका कार्य स्थल पर आना जाना सही प्रकार से बनाया जा सके। कृषि ,बागवानी व निर्माण कार्य मे लगे मजदूरों को अपने कार्यस्थल प्रातः के समय 7 से 9 बजे सायं 5 .30 से 6.30 बजे आने जाने की अनुमति होगी। 6 मई 2021 को जारी आदेशो के तहत अन्य सभी पाबन्दियाँ भी जारी रहेगी।
उपायुक्त ने जिला वासियों से आग्रह किया है कि वे कोरोना कर्फ्यू के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाये घर पर ही रहे ताकि कोरोना चैन को तोड़ा जा सके।