सोलन,09 मई : उपायुक्त केसी चमन ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार 10 मई से नई बंदिशे लगाई गई है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा जारी अधिसूचना 10 मई प्रातः 6 बजे से 17 मई तक लागू रहेगी।

उन्होंने बताया कि अब 10 मई सोमवार प्रातः से जरूरी सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट बस सेवाएं, परिवहन निगम की बसें, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से जुड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि जिला में कल प्रातः 8 से 11 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेगी। जिसमें सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस, राशन ,फसलों की कीटनाशक दवाइयों व बीजों की दुकानें खुली रहेगी। जबकि भवन निर्माण की सामग्री, हार्डवेयर की दुकानें बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं। डीसी ने कहा कि बेवजह घूमने वालों को बिल्कुल भी बक्शा नहीं जाएगा। यदि कोई ऐसे घूमता हुआ पाया जाता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
उपायुक्त के सी चमन ने कहा कि उद्योगों व फैक्ट्रियों के लिए पहले से जारी आदेश उसी तरह रहेंगे। उपायुक्त ने कहा कि सोलन में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे है जिसके चलते पाबंदियां लगाई गई है।
केसी चमन ने कहा कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी अपना स्टेशन ना छोड़े। उपायुक्त ने कहा कि जिला में फिलहाल अस्पतालों में स्थिती संतोषजनक है। स्पतालों पर ज्यादा दबाव ना पड़े इसके लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वही उपायुक्त ने सभी लोगो से घरों में रहने का आग्रह किया है।